स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को हाई कोर्ट से अंतरिम राहत, पॉक्सो मामले में गिरफ्तारी पर रोक, फैसला सुरक्षित

प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को अंतरिम राहत दी है। अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। साथ ही, उनकी तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। विस्तृत आदेश मार्च के तीसरे सप्ताह में जारी होने की संभावना है। यह मामला पॉक्सो अधिनियम से जुड़ा है। प्रयागराज के झूंसी थाने में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद ब्रह्मचारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। शिकायत में एक नाबालिग सहित दो व्यक्तियों के साथ कथित यौन दुर्व्यवहार के आरोप लगाए गए हैं।

याचिका पर सुनवाई जस्टिस जे.के. सिन्हा की पीठ ने की। बचाव पक्ष ने आशुतोष ब्रह्मचारी की आपराधिक पृष्ठभूमि का उल्लेख किया। साथ ही दलील दी कि जिनमें से एक कथित पीड़ित अब बालिग हो चुका है। इसके समर्थन में शैक्षणिक प्रमाणपत्र अदालत में प्रस्तुत किए गए। सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस से पूछा कि कथित पीड़ित बच्चों की स्थिति क्या है। इस पर सरकारी पक्ष ने अदालत को आवश्यक जानकारी दी। राज्य सरकार ने अग्रिम जमानत का विरोध किया। अपर महाधिवक्ता ने याचिका की पोषणीयता पर भी सवाल उठाए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने गिरफ्तारी पर अस्थायी रोक लगा दी। अंतिम निर्णय सुरक्षित रखा गया है।

इस बीच, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मीडिया से बातचीत में आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि यदि सच्चाई सामने लाने के लिए नार्को टेस्ट आवश्यक हो, तो वह इसके लिए भी तैयार हैं। उनके अनुसार, “सच सामने आना चाहिए। झूठ अधिक समय तक नहीं टिकता।” उन्होंने यह भी कहा कि जिस बच्चे का नाम लिया जा रहा है, वह कभी उनके संपर्क में नहीं आया। उनके मुताबिक, मामले को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है।

उल्लेखनीय है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक वकील को फटकार लगाई थी। वकील ने नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 के संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की थी। अदालत ने इस याचिका पर कड़ी टिप्पणी की थी। फिलहाल, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत मिली है। मामले में अगली सुनवाई और विस्तृत आदेश का इंतजार है।

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