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चेंबूर में सायन ट्राम्बे रोड पर अनधिकृत निर्माण की शिकायत, भ्रष्टाचार का आरोप; उच्च न्यायालय में याचिका की धमकी

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चेंबूर में सायन ट्राम्बे रोड पर अनधिकृत निर्माण की शिकायत, भ्रष्टाचार का आरोप; उच्च न्यायालय में याचिका की धमकी

मुंबई: मुंबई के चेंबूर इलाके में सायन-ट्रॉम्बे रोड पर हो रहे अनधिकृत निर्माण के बारे में त्रिलोक विवेचना अखबार के संपादक संदीप मालतीदेवी त्रिलोकीनाथ शुक्ला ने गंभीर शिकायत दर्ज की है। इस निर्माण को स्थानीय विधायक और महानगर पालिका के अधिकारियों का संरक्षण होने का आरोप लगाते हुए, शिकायतकर्ता ने तत्काल कार्रवाई की मांग की है। कार्रवाई न होने पर मुंबई उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर करने की धमकी दी गई है।

त्रिलोक विवेचना अखबार के संपादक संदीप मालतीदेवी त्रिलोकीनाथ शुक्ला ने १५ सितंबर को नगर निगम आयुक्त, सहायक आयुक्त (एम/पश्चिम प्रभाग), चेंबूर पुलिस थाने के वरिष्ठ निरीक्षक, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (मुंबई पूर्व) और उद्यान विभाग के सहायक अधीक्षक को ईमेल के माध्यम से शिकायत भेजी है। इसमें सीसी के रूप में विधायक तुकाराम रामकृष्ण काते, मुख्य सचिव (महाराष्ट्र सरकार) और एंटी-करप्शन ब्यूरो (मुंबई) को भी शामिल किया गया है।

शिकायत के अनुसार, यह अनधिकृत निर्माण सायन-ट्रॉम्बे रोड, भानोतवाड़ी, कामत होटल के पास, चेंबूर नाका (मुंबई-४०००७१) पर मुख्य सड़क पर चल रहा है। निर्माण में एक पूरा पेड़ अंदर शामिल किया गया है, जिससे पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन हो रहा है। स्थानीय निवासियों के अनुसार, यह निर्माण सड़क चौड़ीकरण की प्रस्तावित योजना के लिए प्रभावित दिखाकर सरकारी फंड का दुरुपयोग करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने साथ में वीडियो और फोटो सबूत संलग्न किए हैं।

“यह निर्माण चेंबूर पुलिस थाने से सिर्फ ५०० मीटर की दूरी पर है, फिर भी पुलिस को दिखाई नहीं दिया। साथ ही, आरटीओ के २-३ हवलदार नियमित रूप से मौजूद रहते हैं, फिर भी उन्हें यह दिखाई नहीं दिया। इससे भ्रष्टाचार का संदेह पैदा होता है,” शुक्ला ने शिकायत में उल्लेख किया है। उन्होंने स्थानीय लोगों ने बताया की स्थानिक विधायक तुकाराम काते (शिवसेना) और महानगर पालिका निर्माण, कारखाना एवं उद्यान विभाग के अधिकारियों का ‘संरक्षण’  प्राप्त है।

शिकायत में महाराष्ट्र क्षेत्रीय और शहर नियोजन अधिनियम १९६६ (धारा ५२-५६), मुंबई महानगर पालिका अधिनियम १८८८ (धारा ३५१, ३५४ए), विकास नियंत्रण और प्रोत्साहन नियमावली (डीसीपीआर) २०३४ और महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम का उल्लंघन होने की बात कही गई है। इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय के २०२४-२०२५ के फैसलों में (जैसे ‘रेगुलराइजेशन ऑफ इलिगल कंस्ट्रक्शंस’ और ‘स्ट्रिक्ट अप्रोच इन डीलिंग विद इलिगल कंस्ट्रक्शंस’) अनधिकृत निर्माणों के लिए ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति अपनाने के निर्देश दिए गए हैं। मुंबई उच्च न्यायालय ने भी २०२५ के फैसलों में (जैसे ‘महाराष्ट्र्स डायकोटॉमी इन नॉट टेकिंग एक्शन अगेंस्ट इलिगल स्ट्रक्चर्स’) अधिकारियों की निष्क्रियता की आलोचना करते हुए तोड़फोड़ के आदेश दिए हैं।

शुक्ला ने मांग की है कि इस निर्माण को तत्काल रोककर तोड़ा जाए, संबंधित अधिकारियों पर जांच और जुर्माना लगाया जाए, सरकारी फंड के उपयोग की जांच की जाए और १५ दिनों में कार्रवाई की रिपोर्ट भेजी जाए। “इस मामले पर ध्यान न दिया गया तो मैं उच्च न्यायालय में याचिका दायर करूंगा,” उन्होंने स्पष्ट किया है।

संदीप मालतीदेवी त्रिलोकीनाथ शुक्ला, त्रिलोक विवेचना के संपादक ने इस तक्रार को जोड़कर मुंबई में अनधिकृत निर्माण और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ध्यान आकर्षित किया है। वे एक पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं, जो अक्सर शहरी विकास, पर्यावरण और श्रमिक अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर आवाज उठाते हैं। त्रिलोक विवेचना एक हिंदी-मराठी साप्ताहिक समाचार पत्र है, जो जांच पत्रकारिता और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित है।

यह मामला मुंबई में अनधिकृत निर्माणों और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर नई बहस छेड़ रहा है। संबंधित विभागों से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है

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