बच्चे को पीटने के आरोप में प्रधानाध्यापक पर मामला दर्ज, सीसीटीवी फुटेज के बाद कार्रवाई तेज
मुंबई के सांताक्रूज (पूर्व) स्थित एक कॉन्वेंट स्कूल के प्रधानाध्यापक के खिलाफ 15 वर्षीय छात्र से मारपीट के आरोप में वकोला पुलिस ने मामला दर्ज किया है। घटना बाल दिवस के दिन हुई, जब स्कूल में पार्टी आयोजित की गई थी। कुर्ला (पश्चिम) का रहने वाला पीड़ित लड़का कक्षा 10 का छात्र है।
शिकायत के अनुसार, पार्टी के बाद प्रिंसिपल ने छात्र को अपने दफ्तर बुलाया और उस पर अनुशासनहीनता का आरोप लगाया। जब उन्होंने छात्र से माता-पिता को तुरंत स्कूल बुलाने को कहा, तो लड़के ने बताया कि उसकी मां को ऑटो नहीं मिल रहा है। इस पर आरोपी ने जोर देकर कहा कि मां को पैदल ही स्कूल आना चाहिए। छात्र का आरोप है कि प्रिंसिपल ने उसे दफ्तर में रोककर रखा।
लड़के ने पुलिस को बताया कि इसके बाद प्रिंसिपल ने उसके गाल और गर्दन पर लगभग 25 बार थप्पड़ मारे और पेट में मुक्का भी मारा। घटना के बाद जब लड़के के पिता स्कूल पहुंचे, तो आरोपी ने उन्हें धमकी देते हुए कहा कि वे चाहे तो शिकायत दर्ज करा सकते हैं, लेकिन वह एक वकील हैं और केस लड़ने में सक्षम हैं। बाद में प्रिंसिपल ने छात्र से 17 नवंबर को माता-पिता के साथ फिर से स्कूल आने को कहा।
शिकायत में कहा गया है कि अगले दिन जब छात्र की मां और चचेरा भाई स्कूल पहुंचे, तो प्रिंसिपल ने माफी मांगते हुए इसे क्षणिक गुस्से का नतीजा बताया। हालांकि, परिवार ने सीसीटीवी फुटेज देखने की मांग की। फुटेज में छात्र के साथ स्पष्ट रूप से मारपीट दिखाई देने के बाद परिजन पुलिस के पास पहुंचे।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 351(2) (आपराधिक धमकी) तथा किशोर न्याय अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। वकोला पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है।
एक अधिकारी ने कहा, “एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सीसीटीवी फुटेज की जांच जारी है और आगे की कार्रवाई साक्ष्यों के आधार पर की जाएगी।” मामला सामने आने के बाद अभिभावकों में स्कूल प्रशासन की जिम्मेदारी को लेकर सवाल उठने लगे हैं।
