
नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उद्योगपति अनिल अंबानी को बड़ा झटका देते हुए उनके मुंबई स्थित आवास ‘अबोड’ को धन शोधन निवारण कानून के तहत कुर्क कर लिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इस संपत्ति का मूल्य 3,716.83 करोड़ रुपये आंका गया है।
सूत्रों ने बुधवार को बताया कि प्रवर्तन निदेशालय ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून के प्रावधानों के तहत यह कार्रवाई की है। रिलायंस समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी का यह बहुमंजिला आवास मुंबई के पाली हिल क्षेत्र में स्थित है।
अस्थायी आदेश जारी
जानकारी के अनुसार, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत एक अस्थायी आदेश जारी कर इस 66 मीटर ऊंचे और 17 मंजिला भवन को अटैच किया गया है। यह कार्रवाई समूह कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) से जुड़े कथित बैंक धोखाधड़ी मामले के संदर्भ में की गई है।
कुल कुर्की राशि 15,700 करोड़ के करीब
सूत्रों के मुताबिक, इस नई कार्रवाई के साथ ही मामले में अब तक अटैच की गई कुल संपत्तियों का मूल्य लगभग 15,700 करोड़ रुपये हो गया है।
66 वर्षीय अनिल अंबानी से इस मामले में पहले भी पूछताछ की जा चुकी है। उन्होंने अगस्त 2025 में पहली बार ईडी के समक्ष पेश होकर बयान दर्ज कराया था। जांच एजेंसी ने उनका बयान पीएमएलए के तहत दर्ज किया था। अब उन्हें दूसरे दौर की पूछताछ के लिए भी बुलाए जाने की संभावना है।
कारोबारी चुनौतियों के बीच बढ़ी मुश्किलें
पिछले कुछ वर्षों से अनिल अंबानी का कारोबारी साम्राज्य वित्तीय चुनौतियों से जूझ रहा है। ऐसे समय में ईडी की यह कार्रवाई उनके लिए बड़ा झटका मानी जा रही है। जांच की दिशा और आगे की कानूनी प्रक्रिया पर सभी की नजरें टिकी हैं।