मुंबई में अवैध बाइक टैक्सी पर सरकार का शिकंजा, कई कंपनियों के लाइसेंस निलंबित


नियमों का उल्लंघन करने पर दर्ज होंगे मामले, अब तक 33 लाख रुपये का जुर्माना

मुंबई। मुंबई महानगर क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित हो रही बाइक टैक्सी सेवाओं के खिलाफ राज्य सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई शुरू की है। परिवहन विभाग ने नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर शिकंजा कसते हुए उनके लाइसेंस अस्थायी रूप से रद्द कर दिए हैं और कई मामलों में पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। यह जानकारी महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने सोमवार को विधान परिषद में दी।

उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की 2020 की मोटर व्हीकल गाइडलाइन्स के आधार पर राज्य सरकार ने महाराष्ट्र ई-बाइक टैक्सी नियम 2024 लागू किए हैं। इसके तहत राज्य में बाइक टैक्सी सेवा केवल इलेक्ट्रिक वाहनों के माध्यम से ही संचालित की जा सकती है। इस नीति को राज्य मंत्रिमंडल ने 7 अगस्त 2024 को मंजूरी दी थी। नई नीति के अनुसार एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में ई-बाइक टैक्सी सेवा शुरू करने की अनुमति दी गई है, लेकिन इसके लिए निर्धारित नियमों और सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य है।

विधान परिषद में सुनील शिंदे द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में मंत्री सरनाईक ने कहा कि राज्य सरकार ने कंपनियों को सभी शर्तों को पूरा करने के लिए निर्धारित समय दिया था। इस प्रक्रिया के तहत Uber India Systems Pvt. Ltd., Roppen Transportation Services Pvt. Ltd. (Rapido) और ANI Technologies Pvt. Ltd. को मुंबई महानगर क्षेत्र में 30 दिनों के लिए अस्थायी लाइसेंस प्रदान किया गया था। इस अवधि के भीतर सभी आवश्यक मानकों को पूरा कर अंतिम लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य था।

हालांकि, परिवहन विभाग को यह शिकायतें मिलीं कि कुछ कंपनियों ने सभी शर्तों को पूरा किए बिना ही बाइक टैक्सी सेवाएं शुरू कर दीं। इसके अलावा कुछ दुर्घटनाओं और महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित शिकायतों ने भी प्रशासन की चिंता बढ़ा दी। इन शिकायतों के बाद विभाग ने संबंधित कंपनियों को नोटिस जारी किए और नियमों के उल्लंघन के मामलों में पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू की।

परिवहन मंत्री ने बताया कि सरकार का उद्देश्य केवल नई परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी है। इसलिए बाइक टैक्सी सेवाओं के संचालन में सुरक्षा मानकों और नियामकीय प्रावधानों का कड़ाई से पालन आवश्यक होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमों की अनदेखी करने वाली कंपनियों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

इस बीच परिवहन विभाग ने राज्य के सभी क्षेत्रीय और उपक्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों को अवैध बाइक टैक्सी के खिलाफ विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। विभागीय आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2024 से अब तक 130 दोपहिया वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और लगभग 33 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया है।

सरकार का कहना है कि ई-बाइक टैक्सी सेवा शहरी परिवहन व्यवस्था को अधिक किफायती और पर्यावरण-अनुकूल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन यह सुविधा तभी सफल हो सकती है जब इसे निर्धारित नियमों और सुरक्षा मानकों के अनुरूप संचालित किया जाए।

मंत्री सरनाईक ने कहा कि राज्य में बाइक टैक्सी सेवाएं केवल अधिकृत और नियमों का पालन करने वाली कंपनियों द्वारा ही संचालित की जा सकेंगी। उन्होंने दोहराया कि अवैध रूप से सेवाएं देने वालों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, ताकि यात्रियों की सुरक्षा और परिवहन व्यवस्था की पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।

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