
48 घंटे में 10 प्रतिशत राशि जमा करना अनिवार्य, चूकने पर 1 से 6 लाख तक की जमा राशि होगी जब्त
मुंबई : मुंबई में घर खरीदने के इच्छुक नागरिकों के लिए बड़ी खबर है। महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (म्हाडा) ने आज से 118 घरों की बिक्री बिना लॉटरी के शुरू करने का फैसला किया है। ‘पहले आओ, पहले पाओ’ योजना के तहत बुधवार सुबह 11 बजे से जमा राशि के साथ आवेदन प्रक्रिया शुरू होने वाली है।
म्हाडा ने स्पष्ट किया है कि आवेदन करने के बाद 48 घंटे के भीतर संबंधित घर की कुल कीमत का 10 प्रतिशत भुगतान करना अनिवार्य होगा। तय समय में भुगतान न करने पर घर पर दावा स्वतः समाप्त हो जाएगा और जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी। जमा राशि 1 लाख से 6 लाख रुपये तक निर्धारित है, जिससे लापरवाही बरतने वाले आवेदकों को बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।
क्यों लिया गया फैसला?
मुंबई में मध्यम और उच्च आय वर्ग के महंगे फ्लैट लंबे समय से खाली पड़े हैं। वहीं, निम्न आय वर्ग के कुछ घर स्थान संबंधी कारणों से नहीं बिक सके। दो या अधिक बार लॉटरी निकालने के बावजूद ये मकान नहीं बिके, जिससे मुंबई मंडल का राजस्व अटका रहा। इसी पृष्ठभूमि में पहली बार बिना लॉटरी सीधे बिक्री का निर्णय लिया गया है।
ऐसे करें आवेदन
फरवरी में जारी विज्ञापन के बाद पंजीकरण प्रक्रिया शुरू की गई थी, जो अब भी जारी है। पंजीकृत आवेदकों को अपनी पसंद का फ्लैट चुनकर तय जमा राशि भरनी होगी।
- 50 लाख रुपये तक के घर के लिए 1 लाख रुपये
- 50 लाख से 1 करोड़ रुपये तक के लिए 2 लाख रुपये
- 1 से 2 करोड़ रुपये तक के लिए 4 लाख रुपये
- 2 करोड़ रुपये से अधिक कीमत वाले घर के लिए 6 लाख रुपये
मुंबई में पहली बार लागू इस योजना में मुंबई या अन्य स्थान पर पहले से घर होने पर भी आवेदन किया जा सकता है। हालांकि, अधिकांश फ्लैट 1 करोड़ रुपये से अधिक कीमत के हैं, ऐसे में बाजार से मिलने वाली प्रतिक्रिया पर सभी की नजरें टिकी हैं। अब देखना यह होगा कि बिना लॉटरी की यह पहल कितनी सफल होती है और क्या सभी 118 घरों को खरीदार मिल पाते हैं।